सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट नंबर
04, लखनऊ ने कुन्नन, तत्कालीन प्रभारी डिपो, एफसीआई, पथरहिया, मिर्ज़ापुर (यूपी) को
रिश्वत के एक मामले में 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल की
कैद की सजा सुनाई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 04/05/2013 को आरोपी
कुन्नन, प्रभारी डिपो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफसीआई, पथरहिया, मिर्ज़ापुर (यूपी)
पर आरोप है कि आरोपी ने मार्च और अप्रैल 2013 के महीने के परिवहन के बिलों को प्रमाणित
करने के लिए एफसीआई/एसडब्ल्यूसी के पंजीकृत ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार/शिकायतकर्ता से 5000/-
रुपये की मांग की थी।
सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी कुन्नन को ठेकेदार/शिकायतकर्ता
से 5000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
आरोपी के खिलाफ 4/10/2013 को सीबीआई द्वारा आरोप पत्र
दायर किया गया था और 17/11/2014 को उसके खिलाफ आरोप तय किये गये थे।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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