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पुडुचेरी सरकार के तत्कालीन अधिकारी को रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

Published by : BST News Desk

विशेष न्यायाधीश (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) पुदुचेरी ने रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में आरोपी श्री एस मणिवन्ना, तत्कालीन सहायक, पुडुचेरी सरकार को 5 साल के कठोर कारावास (आरआई) और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुडुचेरी सरकार के तत्कालीन अधिकारी को रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने पुडुचेरी सचिवालय के तत्कालीन सहायक आरोपी श्री एस मणिवन्नन के खिलाफ 31.07.2014 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की मां के वीज़ा एक्सटेंशन को कराईकल में विदेशी पंजीकरण कार्यालय में संसाधित करने और अग्रेषित करने के लिए 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी और बताया था परिवादी को रिश्वत की रकम 31.07.2014 को उसके कार्यालय में देनी होगी।आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो शिकायतकर्ता की मां के वीजा एक्सटेंशन के कागजात विदेशी पंजीकरण कार्यालय को नहीं भेजे जाएंगे।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 3000 रुपये की रिश्वत राशि मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जांच पूरी होने के बाद, 14.10.2014 को पीसी एक्ट मामलों की विशेष अदालत, पुडुचेरी के समक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उक्त अभियुक्त को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।

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