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अदालत ने मार्की मंगली कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से संबंधित एक मामले में एक निजी कंपनी मेसर्स बीएस इस्पात लिमिटेड और उसके दो निदेशकों को दोषी ठहराया

By BST News Desk:

सीबीआई कोयला मामले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के विशेष न्यायाधीश ने आज मार्की मंगली कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले में नागपुर स्थित निजी कंपनी मेसर्स बी एस इस्पात लिमिटेड और उसके दो निदेशकों मोहन अग्रवाल और राकेश अग्रवाल को दोषी ठहराया है। उक्त आरोपी कंपनी मेसर्स बी एस इस्पात लिमिटेड नागपुर के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।

अदालत ने मार्की मंगली कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से संबंधित एक मामले में एक निजी कंपनी मेसर्स बीएस इस्पात लिमिटेड और उसके दो निदेशकों को दोषी ठहराया

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31.03.2015 को इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि आरोपी व्यक्तियों ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन जमा करते समय और कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान कंपनी के अस्तित्व के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। कोयला ब्लॉक को 3 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता के प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट में कैप्टिव उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने कोयले का जिस उद्देश्य के लिए आवंटन किया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग किया।

जांच पूरी होने के बाद 24.07.2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

  अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और सजा पर बहस कल 28.05.2024 को सुनी जाएगी।

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