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अदालत ने आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में तत्कालीन सीमा शुल्क अधीक्षक, बेंगलुरु को 26.25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल की कैद की सजा सुनाई

By BST News Desk: 

प्रधान शहर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश और सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, बेंगलुरु ने एक मामले में श्री वी विश्वेश्वर भट्ट, तत्कालीन सीमा शुल्क अधीक्षक, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कस्टम्स कमिश्नरेट, बेंगलुरु को 4 साल की कैद और 26,25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के पास आय से अधिक संपत्ति है।

अदालत ने आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में तत्कालीन सीमा शुल्क अधीक्षक, बेंगलुरु को 26.25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल की कैद की सजा सुनाई

सीबीआई द्वारा 31.03.2016 को श्री वी विश्वेश्वर भट्ट, तत्कालीन सीमा शुल्क अधीक्षक, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर सीमा शुल्क आयुक्तालय, बैंगलोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।  यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने बेंगलुरु में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कस्टम्स कमिश्नर के सीमा शुल्क अधीक्षक के रूप में काम करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। दिनांक 01.01.2010 से 19.03.2016 तक चेक अवधि के दौरान, आरोपी के पास कथित तौर पर 39,65,329 रुपये (उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 113.46% अधिक) की आय से अधिक संपत्ति थी।

जांच पूरी होने के बाद, उक्त आरोपी के खिलाफ 27.09.2017 को आरोप पत्र दायर किया गया था। जांच से पता चला कि 01.01.2010 से 19.03.2016 की अवधि के लिए विभिन्न स्थानों पर अधीक्षक के रूप में लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए। उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 61.94% की सीमा तक 28,38,233 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की थी और जिसका आरोपी श्री वी विश्वेश्वर भट्ट संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सके।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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