केंद्रीय जांच
ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), क्षेत्रीय
कार्यालय, मुंबई के सहायक निदेशक और तीन निजी व्यक्तियों अर्थात् एक निदेशक, एक वरिष्ठ
प्रबंधक और ठाणे स्थित एक निजी कंपनी के एक अन्य प्रतिनिधि सहित चार को गिरफ्तार किया
है। कंपनी, उक्त निजी कंपनी के लंबित बिलों को मंजूरी देने के बदले 1.20 लाख
रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने से संबंधित मामले में।
सीबीआई द्वारा
सहायक निदेशक (तकनीकी), एफएसएसएआई, मुंबई और दो निजी व्यक्तियों अर्थात ठाणे स्थित
निजी कंपनी के एक निदेशक और एक वरिष्ठ प्रबंधक, उक्त निजी कंपनी और अन्य अज्ञात व्यक्ति
सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सहायक निदेशक (एडी), एफएसएसएआई,
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, कई मध्यस्थों की मिलीभगत से, सार्वजनिक कर्तव्य के बेईमान
निर्वहन के लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों और अन्य इच्छुक पार्टियों से रिश्वत मांगने
और स्वीकार करने की अवैध और भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल है। लोक सेवक के रूप में यह
भी आरोप लगाया गया कि आरोपी एडी, एफएसएसएआई निजी कंपनी के आरोपी वरिष्ठ प्रबंधक से
रिश्वत लेने के लिए सहमत हुए, जो उनके लंबित बिलों को मंजूरी देने के बदले में उक्त
कंपनी के निदेशक की ओर से रिश्वत देगा।
सीबीआई ने जाल
बिछाया और आरोपी सहायक निदेशक, एफएसएसएआई को उक्त वरिष्ठ प्रबंधक और निजी कंपनी के
एक अन्य प्रतिनिधि से 1,20,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़
लिया। रिश्वत की रकम के लेन-देन में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में निजी कंपनी के आरोपी निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों के
कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें रुपये की बरामदगी हुई। 37.3
लाख (लगभग) नकद, लगभग 45 ग्राम सोना और विभिन्न अचल संपत्तियों से संबंधित
दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज।
गिरफ्तार आरोपियों
को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 08.05.2024 तक पुलिस हिरासत में
भेज दिया गया है।
जांच आगे जारी है...........
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