सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भुवनेश्वर ने आज श्री
दिलीप कुमार साहू, तत्कालीन जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, संबलपुर,
ओडिशा को रिश्वत के एक मामले में 02 (दो) साल के कठोर कारावास और 10,000/-
रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
दिनांक 17.03.2011 को श्री दिलीप कुमार साहू, पुत्र
श्री सोमनाथ साहू, तत्कालीन जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र संगठन (युवा कार्यक्रम
और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय) के खिलाफ सीबीआई द्वारा मामला
दर्ज किया गया था। संबलपुर में आरोप है कि आरोपी ने राष्ट्रीय युवा कोर में स्वयंसेवक
की नियुक्ति के लिए शिकायतकर्ता से 16.03.2011 को 3,000/- रुपये की रिश्वत
की मांग की थी।
सीबीआई ने जाल बिछाया
और आरोपी को शिकायतकर्ता से 3000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते
हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
जांच के दौरान यह पता चला कि भारत सरकार के युवा मामले और
खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग ने भारत की बड़ी युवा आबादी की ऊर्जा और क्षमताओं को
राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) नामक
एक योजना शुरू की थी। गतिविधियों को स्वयंसेवी समूहों में संगठित करके। इस योजना से
18-25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा पुरुषों और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों
में दो साल तक सेवा करने में सक्षम बनाने की उम्मीद थी, जिसके लिए उन्हें 2011 में
लगभग 2500 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलना था। आरोपी ने ऐसी नियुक्ति के लिए
शिकायतकर्ता से उक्त अवैध परितोषण की मांग की थी।
सीबीआई ने 16.05.2012 को आरोप पत्र दायर किया, सुनवाई
के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। सीबीआई द्वारा उद्धृत/प्रस्तुत
किए गए गवाहों और सबूतों की अदालत ने सराहना की, जिससे सजा हुई।
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